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उपहार अग्निकांड : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अंसल बंधु को दी बड़ी राहत

Updated at : 20 Feb 2020 1:49 PM (IST)
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उपहार अग्निकांड : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अंसल बंधु को दी बड़ी राहत

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्निकांड के मुख्य दोषी अंसल बंधु को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर क्यूरिटिव पिटिशन को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरिटिव पिटिशन पर कोई नया तथ्य नहीं है, इसलिए मामले को खारिज किया जाता है. इससे पहले कोर्ट […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्निकांड के मुख्य दोषी अंसल बंधु को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर क्यूरिटिव पिटिशन को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरिटिव पिटिशन पर कोई नया तथ्य नहीं है, इसलिए मामले को खारिज किया जाता है.

इससे पहले कोर्ट ने 2015 में इस मामले पर सजा सुनाते हुए अंसल बंधु को दोषी करार दिया था. हालांकि सुशील अंसल को बीमारी के कारण जेल की सजा नहीं सुनाई गई थी.
क्या था उपहार सिनेमा अग्निकांड
13 जून 1997 को दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को मुख्य आरोपी बनाया गया था.
दरअसल, 1997 में जेपी दत्ता की मशहूर फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी, जिसके कारण उपहार सिनेमा के सभी शो फुल चल रहा था. टिकट काउंटर पर दर्शकों की भारी भीड़ थी, जिसके बाद प्रबंधन ने एक तरकीब निकाली और हॉल के मेन गेट पर ही कुर्सियां लगा दी. इसी दरम्यान हॉल के गेट पर आग लग गयी जिसके कारण हॉल के अंदर से लोग निकल नहीं पाये और इस दर्दनाक हादसे में मारे गये.
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. सुशील अंसल पर कोर्ट ने 30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि गोपाल अंसल को एक साल की सजा भी सुनाई. इसी को लेकर पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटिव पिटिशन दायर की थी.
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