ePaper

उन्नाव रेप केस : पीड़िता का बयान दर्ज करने न्यायाधीश पहुंचे एम्स, लगायी गयी अस्थायी अदालत

Updated at : 11 Sep 2019 12:31 PM (IST)
विज्ञापन
उन्नाव रेप केस : पीड़िता का बयान दर्ज करने न्यायाधीश पहुंचे एम्स, लगायी गयी अस्थायी अदालत

नयी दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बुधवार को अस्थायी अदालत लगायी गयी. यह अस्थायी अदालत उन्नाव रेप केस मामले में लगायी गयी जिसके तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया. बयान दर्ज करने के लिए जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा एम्स पहुंचे. मामले के एक प्रमुख आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इसके […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बुधवार को अस्थायी अदालत लगायी गयी. यह अस्थायी अदालत उन्नाव रेप केस मामले में लगायी गयी जिसके तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया. बयान दर्ज करने के लिए जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा एम्स पहुंचे.

मामले के एक प्रमुख आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इसके लिए एम्स लाया गया. उसके साथ सह-आरोपी शशि सिंह को भी लाया गया. आपको बता दें कि भाजपा सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है.

गौर हो कि न्यायाधीश ने शनिवार को एम्स के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में एक अस्थायी अदालत स्थापित करने के निर्देश दिये थे, जहां महिला को 28 जुलाई को एक दुर्घटना के बाद भर्ती कराया गया था. उच्च न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को अनुमति दी थी.

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रशासनिक पक्ष से इस आशय की एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश शर्मा पीड़िता के बयान दर्ज करेंगे. महिला ने 2017 में सेंगर पर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था. घटना के वक्त वह नाबालिग थी.

28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई पीड़िता फिलहाल जीवन के लिए जूझ रही है. उस दुर्घटना में उसकी मौसी और चाची दोनों की मौत हो गयी थी. हादसे में उनका वकील भी घायल हो गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola