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INX मीडिया: पी. चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, CBI के बाद अब ED कसेगा शिकंजा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अग्रिम जमानत दी जाए. इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अग्रिम जमानत दी जाए. इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी.

चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. ये बातें कहते हुए कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका को खारिज की.इसका मतलब यह है कि ईडी चिदंबरम की औपचारिक गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है.

चिदंबरम ने CBI हिरासत के खिलाफ याचिका वापस ली

उधर, चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के गैर-जमानती वारंट, हिरासत संबंधी आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने याचिका बिना शर्त वापस लेने का निर्णय किया है. कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी.

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है :

15 मई 2017 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

16 फरवरी 2018 : सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया.

23 मार्च 2018 : कार्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिली.

30 मई 2018 : पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी.

23 जुलाई 2018 : वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे.

25 जुलाई 2018 : अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया.

25 जनवरी 2019 :अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

11 जुलाई 2019 : शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी.

20 अगस्त 2019 : उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया. अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

21 अगस्त 2019 : पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की. उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया.

22 अगस्त 2019 : पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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