ePaper

हेलीकॉप्टर सौदा : रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

Updated at : 14 Aug 2019 6:57 PM (IST)
विज्ञापन
हेलीकॉप्टर सौदा : रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तारी से 20 अगस्त तक अंतरिम राहत प्रदान की. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुरी को जांच में शामिल होने के लिए कहने […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तारी से 20 अगस्त तक अंतरिम राहत प्रदान की. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुरी को जांच में शामिल होने के लिए कहने को स्वतंत्र है.

अदालत ने अगले मंगलवार तक पुरी को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की. अदालत उस दिन पुरी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किये जाने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी है. पुरी के वकील ने दलील दी कि उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम राहत दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है. ईडी ने पुरी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि निचली अदालत पहले ही नौ अगस्त को उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुकी है और वह फरार है तथा मामले की जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं.

इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा था कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इनकार किये जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. न्यायालय ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola