बामुलाहिजा होशियार! दिल्ली में 18.75 फीसदी बढ़ गया ऑटो-रिक्शा का किराया, केजरीवाल सरकार ने जारी की अधिसूचना

Updated at : 12 Jun 2019 10:27 PM (IST)
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बामुलाहिजा होशियार! दिल्ली में 18.75 फीसदी बढ़ गया ऑटो-रिक्शा का किराया, केजरीवाल सरकार ने जारी की अधिसूचना

नयी दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को ऑटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की. इससे मौजूदा किराये दरों में 18.75 फीसदी वृद्धि होगी. अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा सुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले 90,000 ऑटो-रिक्शा […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को ऑटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की. इससे मौजूदा किराये दरों में 18.75 फीसदी वृद्धि होगी. अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा सुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले 90,000 ऑटो-रिक्शा मालिकों और चालकों को लाभ होगा. आम आदमी पार्टी (आप) को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना प्रमुख वादा पूरा किया. परिवहन विभाग ने ऑटो-रिक्शा किराया संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. संशोधन के बाद भी दिल्ली में ऑटो किराया अन्य महानगरों की तुलना में कम होगा. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऑटो-रिक्शा चालक मीटर में जरूरी बदलाव कर संशोधित दर ले सकेंगे. इसमें दिल्ली में पंजीकृत 90,000 ऑटो के मीटरों में जरूरी बदलाव के लिए करीब 1.5 महीना का समय लगेगा.

संशोधित दरों के तहत पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगेंगे. फिलहाल, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगते हैं. प्रति किलोमीटर शुल्क मौजूदा 8 रुपये से बढ़ाकर 9.5 रुपये कर दिया गया है. यह करीब 18.75 फीसदी वृद्धि को बताता है. अधिसूचना में पहली बार प्रतीक्षा शुल्क 0.75 रुपया प्रति मिनट लगाये जाने की बात कही गयी है. वहां सामान शुल्क 7.50 रुपये होगा.

संशोधित किराये को लेकर अधिसूचना परिवहन विभाग द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दिया गया है. अधिकारियों के यह कहे जाने पर कि अधिसूचना के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की जरूरी है, अधिसूचना के मुद्दे पर देरी हुई. अंत में कानून विभाग की राय के बाद इसे गहलोत की मंजूरी से जारी किया गया. कानून विभाग की राय के अनुसार, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इसके लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है.

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