9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश दी जाने की इजाजत

नयी दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को मई और जून में अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की इजाजत दे दी है. सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्ति को […]

नयी दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को मई और जून में अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की इजाजत दे दी है. सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्ति को 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने के लिए कहा है. इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने की सुनवाई में पी. चिदंबरम और उनके बेटे पी. चिदंबरम को 6 मई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.

आईएनएक्स मीडिया केस का यह मामला 305 करोड़ रुपये से जुड़ा है. इस मामले की जांच ईडी सहित सीबीआई कर रही है. बता दें कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं. कार्ति पेशे से नेता और बिजनेसमैन हैं. उन्होंने डॉन बास्को चेन्नई से स्कूली पढ़ाई करने के बाद टेक्सास यूनिवर्सिटी से बीबीए और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है.

क्या है आईएनएक्स मीडिया केस

2007 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

कार्ति पर प्रमुख आरोप ये है कि पिता के वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया. उन्हीं में से एक मामला आईएनएक्स मीडिया का भी है, जिसकी सर्वेसवा बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी रह चुकी हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें