नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में बुधवार को केंद्र ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के संबंध में चुनाव आयोग (ईसी) की चिंताओं का विरोध किया और कानून में बदलाव को सही ठहराया. इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए चुनाव सुधार लाने के लिए एक अग्रणी कदम है.
सरकार ने अपने ताजा हलफनामा में कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत व्यक्तियों या कॉरपोरेटों द्वारा राजनीतिक चंदे की बड़ी मात्रा अवैध साधनों के जरिए नकद आती थी और चुनावों में काले धन का उपयोग होता था.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह राजनीतिक वित्तपोषण के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा कि इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को एक उचित पीठ द्वारा की जाएगी.