Vijay Mallya Extradition: माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ, ब्रिटेन की अदालत ने दिया प्रत्यर्पण का आदेश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Dec 2018 8:57 PM

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लंदन : कानून से बच कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को ब्रिटेन की अदालत ने करारा झटका देते हुए उन्हें भारत के हवाले करने की अनुमति दे दी. इस समय ब्रिटेन में रह रहे 62 वर्षीय माल्या पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर हैं. उन […]

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लंदन : कानून से बच कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को ब्रिटेन की अदालत ने करारा झटका देते हुए उन्हें भारत के हवाले करने की अनुमति दे दी. इस समय ब्रिटेन में रह रहे 62 वर्षीय माल्या पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर हैं.

उन पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है और साथ ही किंगफिशर एयरलाइन के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और मनी लांड्रिंग का भी आरोप है. यह एयरलाइन बंद हो चुकी है.

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी ताकि उनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके.

इसके अलावा अदालत ने इस बात की भी कड़ी आलोचना की कि यह कर्ज किस तरीके से दिया गया और इसका कैसे इस्तेमाल हुआ. माल्या को भारत को सौंपने की अर्जी को माल्या ने चुनौती दी थी और यह बहुचर्चित मामला वहां करीब एक साल चला. माल्या ने दलील दी थी कि उन्होंने बैंकों के साथ कोई हेराफेरी या चोरी नहीं की है.

उन्होंने दिन में कहा था कि उनकी भारतीय बैंकों को मूल राशि लौटाने की पेशकश फर्जी नहीं है. बचाव पक्ष के वकील ने मानवाधिकार के आधार पर माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देने का आग्रह करते हुए भारत की जेलों की स्थिति का उल्लेख किया. इस पर जज ने कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक 12 के वीडियो से वहां की तस्वीर दिखायी गयी है और उसको हाल में नये सिरे से दुरुस्त किया गया है.

जज ने कहा कि उन्हें अपनी मुधमेह तथा कोरोनरी की समस्याओं के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा सुविधा दी जाएगी. इस बात को मानने का कोई आधार नहीं है कि उन्हें जेल में किसी तरह का जोखिम है. अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण का मामला गृह मंत्री साजिद जाविद को भेज दिया है जो इस फैसले के आधार पर निर्णय देंगे. बचाव पक्ष को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में मुख्य मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति होगी.

पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर हैं. जज ने कहा कि माल्या पर जमानत की वहीं शर्तें लागू होंगी. नयी दिल्ली में सीबीआई के प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया. इससे पहले दिन में माल्या ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, कर्ज निपटाने की मेरी पेशकश कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष की गयी है. प्रत्यर्पण मुकदमे से उसका संबंध नहीं है.

कोई फर्जी पेशकश कर के न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता. ईडी ने संपत्तियां कुर्क की हैं. वे फर्जी संपत्तियां नहीं हैं. माल्या ने कहा कि उनकी संपत्तियों का मूल्य इतना है जिससे वह सभी का भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान इसी पर है. उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी टीम इस फैसले की समीक्षा के बाद आगे कदम उठाएगी.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष की गयी पेशकश के बारे में माल्या ने कहा कि यदि निपटान की अनुमति दी जाती है तो सबसे पहले किंगफिशर के कर्मचारियों का भुगतान किया जाना चाहिए. यह मामला पिछले साल चार दिसंबर को मजिस्ट्रेट अदालत में शुरू हुआ था. इस मामले की सुनवाई के लिए शुरू में सात दिन रखे गये थे, लेकिन सुनवाई इससे कहीं अधिक चली.

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