जांच की आंच! चयन बैठकों में राकेश अस्थाना नहीं कर सकते CBI निदेशक का प्रतिनिधित्व

नयी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को बताया है कि एजेंसी में अधिकारियों का चयन करने के लिए होनेवाली बैठकों में इसके विशेष निदेशक आरके अस्थाना इसके निदेशक आलोक वर्मा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि विभिन्न मामलों में उनकी भूमिका निगरानी के दायरे में है. सूत्रों ने बताया […]
नयी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को बताया है कि एजेंसी में अधिकारियों का चयन करने के लिए होनेवाली बैठकों में इसके विशेष निदेशक आरके अस्थाना इसके निदेशक आलोक वर्मा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि विभिन्न मामलों में उनकी भूमिका निगरानी के दायरे में है.
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने सीवीसी से यह भी कहा है कि वह इस तरह की बैठकें करने से पहले उसे पर्याप्त समय दे क्योंकि उसे मामलों में अपना मत देने से पहले एजेंसी में नियुक्त किये जानेवाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच करने की जरूरत होती है. सीबीआई के नीति प्रभाग के पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों की नियुक्तियों पर वर्मा की अनुपस्थिति में अस्थाना से सलाह मशविरा नहीं किया जा सकता है. वर्मा इंटरपोल की एक बैठक में शामिल होने उरुगवे गये हुए हैं. मुद्दा तब आया जब सीवीसी ने चयन समिति की बैठक में सीबीआई निदेशक की उपस्थिति चाही. बैठक 12 जुलाई को होनी थी.
सीवीसी ने कहा कि निदेशक की अनुपस्थिति में प्रभार संभाल रहे अधिकारी को भेजा जा सकता था. सीबीआई ने आयोग को बताया कि अस्थाना को प्रभार नहीं सौंपा गया है जो एजेंसी में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी हैं. इसने आयोग से वर्मा के काम पर लौटने तक बैठक स्थगित करने को कहा. पत्र में नीति प्रभाग ने कहा कि निदेशक से फोन पर मुद्दे को लेकर चर्चा की गयी और फैसला हुआ कि अस्थाना इस तरह की बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मामलों में उनकी भूमिका जांच के दायरे में है.
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