सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दी 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अनुमति आज प्रदान कर दी क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण दिल की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है. न्यायमूत दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने कहा कि इस महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अनुमति आज प्रदान कर दी क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण दिल की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है. न्यायमूत दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने कहा कि इस महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का तत्काल चिकित्सीय प्रक्रिया से कोलकाता स्थित एसएसकेएम अस्पताल में समापन किया जाना चाहिए. न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड और एसएसकेएम अस्पताल की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह निर्देश दिया.
रिपोर्ट में यह सलाह दी गयी थी कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का समापन किया जाना चाहिए क्योंकि यदि गर्भावस्था जारी रखी गयी तो मां को गंभीर मानिसक आघात हो सकता है और बच्चे का यदि जन्म भी हुआ तो दिल की बीमारियों के लिए उसकी कई सर्जरी करनी पड़ेगी.
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