झंझारपुर. विद्युत बिल बकाया रखने के बाद अपने घर में दूसरे मीटर से कनेक्शन लेकर बिजली जलाने वाले उपभोक्ता पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामला अररिया संग्राम थाना क्षेत्र का है. जेइ परमानंद कुमार ने दर्ज कराई है. प्राथमिकी में उपभोक्ता पर जुर्माना भी लगाया है. गठित चार सदस्यीय टीम नवानी गांव पहुंची. वहां महादेव शर्मा के घर का आवासीय कनेक्शन 23 जुलाई 2022 को 26 हजार 261 रुपये बकाया रहने के बाद काट दिया गया था. उनके दरवाजे पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान से बिजली चालू की गयी थी. बकाया रखकर कटे हुए घर में बिजली जलाने पर 10 हजार जुर्माना लगाया गया. एसडीओ रवींद्र कुमार ने बताया कि प्रावधान के अनुसार जिस उपभोक्ता का बकाए के कारण संबंध विच्छेद किया जाता है. वहां बिना बकाया जमा किए किसी भी तरीके से बिजली लेकर बिजली जलाना अवैध होता है. पूर्ण भुगतान होने के बाद ही अब दोनों जगह पर विद्युत चालू की जाएगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

