फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रही महिला समादेष्टा को पद से हटाने का आदेश

Updated at : 26 Apr 2024 6:00 PM (IST)
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फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रही महिला समादेष्टा को पद से हटाने का आदेश

फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से दिया आदेश. प्रतिनिधि, सहरसा जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने मसोमात अनिता देवी पिता शिव शर्मा नरैया

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फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से दिया आदेश. प्रतिनिधि, सहरसा जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने मसोमात अनिता देवी पिता शिव शर्मा नरैया पंचगछिया सत्तरकटैया को फर्जी प्रमाण पत्र रखने के कारण पद से शीघ्र हटाए जाने का निर्णय दिया है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग के द्वारा अनिता देवी का फर्जी प्रमाण पत्र रखने का पत्र निर्गत किया गया. जिस परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी को नोटिस निर्गत किया गया. सूचना के आलोक में लोक प्राधिकार ने कार्यालय आदेश द्वारा सूचित किया कि जिला इकाई के गृह रक्षिका संख्या 33265 अनिता देवी को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महिषी के आलोक में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए कर्तव्य से वंचित किया जाता है. परिवादी के परिवाद एवं लोक प्राधिकार की प्रतिवेदन का अवलोकन कर यह निर्णय दिया. लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से सहमत हुए परिवादी के परिवाद को निष्पादित किया गया. जिसकी प्रति परिवादी एवं वरीय जिला समादेष्टा बिहार की रक्षा वाहिनी को उपलब्ध करायी गयी है. वहीं जिला इकाई के गृह रक्षक अनिता देवी को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महिषी के ज्ञापन के आलोक में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए कर्तव्य से वंचित किए जाने का आदेश दिया गया. मालूम हो कि इस संबंध में फर्जी दस्तावेज, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने की आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मध्य विद्यालय धनोज धरमपुर के प्रधानाध्यापक शिव शंकर चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. उक्त पत्र में श्री चौधरी पर आरोप अंकित किया गया है कि छात्र अनिता कुमारी का प्रथम वर्ग में प्रवेश तिथि एक मई 1996 अंकित है. वहीं आठवां का विद्यालय परित्याग की तिथि 31 दिसंबर 99 अंकित है. मात्र 3 वर्ष के अंतराल में वर्ग आठ का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना पूर्ण रूपेण फर्जीवाड़ा है. इस संबंध में प्रधानाध्यापक के द्वारा ससमय प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी. विद्यालय में रक्षित अभिलेख से जान बूझकर छेड़छाड़ कर गायब कर दिया गया. इस जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की बैठक में लिए निर्णय के आलोक में श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

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