Bokaro News : स्टेडियम निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश
Published by : JANAK SINGH CHOUDHARY Updated At : 19 Jul 2025 11:57 PM
फुसरो. गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सीसीएल ढोरी क्षेत्र में ढोरी फुटबॉल ग्राउंड को स्टेडियम बनाने के काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में बोकारो डीसी
फुसरो. गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सीसीएल ढोरी क्षेत्र में ढोरी फुटबॉल ग्राउंड को स्टेडियम बनाने के काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में बोकारो डीसी व सीसीएल सीएमडी को पत्र लिखा है. इसमें उक्त जमीन का विवाद खत्म होने और भू-मालिकों को हक मिलने तक काम पर रोक लगाने को कहा है. कहा कि कमलेश कुमार महतो व अन्य ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार ग्राम ढोरी, थाना नंबर 68 की रैयती जमीन को सीसीएल द्वारा जबरन दखल करने का प्रयास किया गया है. ज्ञात हो कि ग्राम ढोरी के खाता नंबर 70 के प्लॉट नंबर 244, 245, 246, 247, 248, 250, 524, 525, 526 के कुल तीन एकड़ 90 डिसमिल में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण का कार्य आरपी सिंह एंड कंपनी द्वारा किया जा रहा है. उक्त जमीन सीसीएल द्वारा अधिग्रहित बतायी जा रही है. जबकि उक्त स्थान पर भूमि स्थानीय रैयतों की है. सीसीएल द्वारा लीज डीड संख्या 2267 दिनांक तीन दिसंबर 1936 द्वारा रैयती व गैर मजरूआ खाता की जमीन मैनेजर वार्ड स्टेट द्वारा बोकारो एंड रामगढ़ लिमिटेड को कोर्ट ऑफ़ वर्ड्स एक्ट्स का चैप्टर के तहत दी गयी थी. बोकारो एंड रामगढ़ लिमिटेड के मालिक राजा रामनारायण सिंह थे और आजादी के बाद उनसे संबंधित सभी कंपनी का मालिकाना हक राज्य सरकार में निहित हो गया. परंतु जिन रैयतों की भूमि उनके द्वारा लीज में ली गयी थी, उसका मालिकाना हक रैयतों के पास वापस चला गया. कोकिंग कोल राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में बना, जिसमें ढोरी कोलियरी का नाम अंकित है व जमीन का मालिकाना हक विवादित दर्ज है. प्रश्नगत भूमि महाप्रबंधक ढोरी के पत्रांक 366 दिनांक पांच फरवरी 2025 के आधार पर लीज केवाला स-2267 वर्ष 1936 एवं कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के तहत सीसीएल के अधिग्रहण में है. उक्त जमीन पर सीसीएल द्वारा जबरन दखल करने का प्रयास किया जा रहा है.
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