अच्छी खबर : एक से सात जनवरी तक शिक्षकों को नयी पदस्थापना में देना होगा योगदान

Updated at : 04 Nov 2024 8:23 PM (IST)
विज्ञापन
अच्छी खबर : एक से सात जनवरी तक  शिक्षकों को नयी पदस्थापना में देना होगा योगदान

<P>शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन से सात से 22 नवंबर तक</P>संवाददाता,पटना <P>राज्य के शिक्षा के इतिहास में एक साथ करीब पांच लाख से अधिक

विज्ञापन

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन से सात से 22 नवंबर तक

संवाददाता,पटना

राज्य के शिक्षा के इतिहास में एक साथ करीब पांच लाख से अधिक शिक्षकों को अपनी पसंद के हिसाब से स्थानांतरण का मौका दिया जा रहा है. सोमवार को शिक्षा विभाग ने व्यवस्था दी है कि सभी तरह के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हो जायेगी. इसके बाद जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह- एक से सात जनवरी के बीच शिक्षकों को अपने विद्यालयों में योगदान देना होगा. इधर, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी तरह के शिक्षक / शिक्षकों को स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए ऑन लाइन आवेदन करने सात से 22 नवंबर तक की तिथि तय की है. इस आशय की जरूरी गाइड लाइन प्राथमिक निदेशक ने जारी की है.

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी गाइड लाइन के अनुसार उन्हें यह आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करने हैं. प्राथमिक निदेशक की तरफ से जारी गाइड लाइन में बताया है कि पदस्थापन एवं स्थानांतरण की कवायद दिसंबर में पूरी कर दी जायेगी. शिक्षकों की तरफ से दिये गये विकल्प की इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन तकनीक के आधार पर विद्यालय आवंटित किये जायेंगे. विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में की जायेगी. प्राथमिक निदेशक ने साफ कर दिया है कि सभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक , जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा. , उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा.

स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़ी खास बातें

– शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए दस विकल्प देने के अवसर होंगे,जिसमें कम से कम तीन विकल्प देना अनिवार्य होगा. लेकिन शिक्षक अधिकतम दस विकल्प दे सकते हैं.

– असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता , दिव्यांग आदि के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की तरपफ से दस-10 पंचायतों या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है. जिसके लिए जिला अनुमंडल ,प्रखंड व पंचायत का चयन किया जायेगा.

-विधवा, एवं परित्यक्त शिक्षिका , महिला शिक्षक एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के इच्छुक लोग भी दस-दस पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं.

-ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षक के लिए निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे.

-पुरुष शिक्षक की तरफ से भी दस-दस अनुमंडल के विकल्प दिये जा सकते हैं. प्राथमिक निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं डीपीओ को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola