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हिट एंड रन मामले में आज तय होगी फैसले की तारीख

Updated at : 20 Apr 2015 6:33 AM (IST)
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हिट एंड रन मामले में आज तय होगी फैसले की तारीख

मुम्बई : आज बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के लिए काफी अहम दिन है. निचली अदालत ने शनिवार को कहा कि बालीवुड अभिनेता सलमान खान से संबंधित 13 वर्ष पुराने हिट एंड रन मामले में वह 20 अप्रैल यानी आज फैसले की तारीख तय करेगी. अदलात ने बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलीलें […]

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मुम्बई : आज बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के लिए काफी अहम दिन है. निचली अदालत ने शनिवार को कहा कि बालीवुड अभिनेता सलमान खान से संबंधित 13 वर्ष पुराने हिट एंड रन मामले में वह 20 अप्रैल यानी आज फैसले की तारीख तय करेगी. अदलात ने बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलीलें पूरी करने के लिये और समय देने से इनकार कर दिया.

खान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने जब कहा कि उन्हें और समय की जरुरत है तो सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने कहा कि मैं सोमवार को फैसले की तारीख पर निर्णय करुंगा. न्यायाधीश ने कहा, 20 अप्रैल तक अपनी जिरह पूरी करें और बचाव या अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा. अभियोजन पहले ही इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर चुका है.

सलमान पर क्या है आरोप

अभियोजन ने 27 गवाहों को गवाही के लिये पेश किया जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह खान के चालक अशोक सिंह को पेश किया था. 49 वर्षीय अभिनेता पर आरोप है कि उसने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर को 28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी में घुसा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हो गए थे. सलमान खान पर ‘गैर इरादतन हत्या’ के आरोप लगे हैं जिसमें दस वर्ष कैद तक की सजा हो सकती है. सत्र अदालत नये सिरे से सुनवाई कर रही है. इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में खान के खिलाफ लापरवाही से गाडी चलाने के कमतर आरोप में सुनवाई हो रही थी जिसमें दो वर्ष कैद की सजा हो सकती थी.

खून का नमूना सलमान खान का नहीं था – वकील का दावा

अभिनेता सलमान खान के वकील ने 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में अभियोजन पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि खान घटना के समय नशे में थे. वकील ने कहा कि रासायनिक जांच के लिए भेजे गये खून के नमूने उनके नहीं थे. खान के वकील श्रीकांत शिवडे ने दावा किया कि जिस नमूने में 100 एमएल में 62 मिलीग्राम अल्कोहल देखा गया था वह अभिनेता का नहीं था. जांच करने वाले रासायनिक विश्लेषक की पेशेवर क्षमता पर सवाल खडा करते हुए शिवडे ने कहा कि निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जांच मुंबई के कलीना में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में की गयी जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से प्रमाणित नहीं है.

अभियोजन पक्ष का दावा – सलमान ही ड्राइव कर रहे थे कार

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में पिछले दिनों बचाव पक्ष ने कहा था कि हादसे के वक्त उनका ड्राइवर टोयोटा लैंड कू्रजर चला रहा था. लेकिन ट्रायल अदालत में अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हादसे के वक्त सलमान ही कार चला रहे थे. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ड्राइवर अशोक सिंह एक पिट्ठू और फर्जी गवाह था और उसने झूठी शपथ ली थी कि वह गाडी चला रहा था.

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