कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दायर कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आइआइपीएम) से अपने रिश्तों के बारे में बताएं. कोर्ट से छात्रों को गुमराह करने और उनसे ठगी करने के आरोप में आइआइपीएम के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की गयी है.
न्यायमूर्ति देबांशु बसाक ने शाहरुख खान, उनकी कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और संस्थान के प्रवर्तक अरिंदम चौधरी को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. दुर्गापूजा की छुट्टियां समाप्त होने के दो सप्ताह बाद हलफनामा जमा करना होगा. शाहरुख खान आइआइपीएम के कुछ विज्ञापनों में नजर आये थे. याचिकाकर्ता छात्रों ने हाइकोर्ट में दावा किया कि खान के विज्ञापन से प्रभावित होकर आइआइपीएम के पाठ्यक्रमों में उन्होंने नामांकन लिया.