अब चुटकियों में आएगा PF का पैसा, ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट हुई 5 लाख

ईपीएफओ 3.0 विड्रॉल रूल्स (Photo: AI)
EPFO 3.0 Withdrawal Rules: प्राइवेट नौकरी वालों के लिए EPFO 3.0 के अपडेट्स जानना जरूरी है. अब आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन और UAN पोर्टल के जरिए घर बैठे अपने PF का पूरा काम आसानी से कर सकते हैं.
EPFO 3.0 Withdrawal Rules: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कटकर ‘भविष्य निधि’ (EPF) में जमा होता है. इसे मैनेज करने वाली संस्था EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अब पहले से कहीं ज्यादा हाई-टेक हो गई है. साल 2026 में 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसके सदस्य हैं और वर्तमान में जमा पैसों पर 8.25% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है.
सैलरी से कितना पैसा कटता है और कहां जाता है?
नियम के मुताबिक, कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% हिस्सा उसके EPF खाते में जाता है. इतना ही (12%) योगदान कंपनी यानी नियोक्ता को भी करना होता है. लेकिन कंपनी का पूरा पैसा एक ही जगह नहीं जाता. कंपनी के 12% में से 3.67% EPF में, 8.33% पेंशन स्कीम (EPS) में और 0.5% जीवन बीमा (EDLI) में जाता है. इस बीमा के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है.
पैसे निकालने के लिए क्या अब चक्कर नहीं लगाने होंगे?
बिल्कुल नहीं, EPFO ने EPFO 3.0 पेश किया है, जिससे अब क्लेम सेटलमेंट के लिए कंपनी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती. अब आप आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. सबसे बड़ी खबर यह है कि अब UPI और ATM के जरिए भी पैसे निकालने की सुविधा पर काम चल रहा है. ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट को भी बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी बीमारी या शादी जैसे कामों के लिए पैसा तुरंत मिल जाएगा.
क्या EPS से बढ़ सकती है आपकी पेंशन?
अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो अब आपके पास ‘Higher Pension’ चुनने का विकल्प है. नए नियमों के तहत आप अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन के लिए योगदान दे सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मंथली पेंशन की राशि काफी बढ़ जाएगी. हालांकि, पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करना अनिवार्य है.
UAN और ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करें?
आपका UAN (Universal Account Number) एक ऐसा नंबर है जो पूरी लाइफ एक ही रहता है, चाहे आप कितनी भी कंपनियां बदलें. EPFO पोर्टल पर जाकर आप अपना पासबुक देख सकते हैं, KYC (आधार/PAN) अपडेट कर सकते हैं और नौकरी बदलने पर पुराना पैसा नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप सीधे इनके Grievance Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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