नयी दिल्ली : पैन कार्ड नंबर रखने वाले सावधान हो जायें. यदि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़ा है, तो आगामी दिसंबर तक पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिया जायेगा. सही मायने में सरकार की ओर से उठाये जा रहे इस कदम मकसद 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान प्रोजेक्ट के इस्तेमाल को बढ़ाना है. मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि फिलहाल, सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर की जरूरत होती है, मगर कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किये गये हैं, लेकिन आधार के विशेष पहचान नंबर से इसकी जांच की जा सकती है.
अधिकारी ने कहा कि इस काम के लिए सरकार 31 दिसंबर तक की तारीख निर्धारित की गयी है, क्योंकि सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जायेगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा कि देश की वयस्क आबादी में से करीब 98 लोगों के पास आधार कार्ड है. इसे देखते हुए आधार को पैन को जोड़ने के लिए साल के अंत तक की समय सीमा पर्याप्त से अधिक है.
मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि incometaxindiaefiling.gov.in पर इससे जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है. जानकारी के अनुसार, लॉग इन करने के बाद विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ने की सुविधा के लिए विंडो दिखायी देगी. अपना उपलब्ध आधार नंबर दी गयी जगह पर भरें. इसके बाद इसकी तसदीक कर लें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में दी गयी जानकारी के साथ मेल खाती है या नहीं. इसके बाद 'लिंक नाऊ' पर क्लिक करें. पैन और आधार का जानकारी मिलने के बाद दोनों को जोड़ दिया जायेगा.