नयी दिल्ली : साख निर्धारण एजेंसी ने कहा कि आरबीआई का बैंकों को आर्थिक उतार-चढाव से निपटने के लिए पूंजी का बफर स्टाक (सीसीसीबी) रखने से संबंधी हालिया दिशानिर्देश बैंकों की वित्तीय साख बढाने वाला है हालांकि यह निर्देश चालू वित्त वर्ष में लागू नहीं होगा.
मूडीज ने एक रपट में कहा 'दिशानिर्देश भारतीय बैंकों की साख के लिए सकारात्मक है क्योंकि इससे स्पष्ट है कि बैंकों को तीव्र ऋण उठान वाले दौर में अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी.'
पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिशानिर्देश जारी किया कि बेसल-3 की न्यूनतम पूंजी अनिवार्यता में बढोतरी के अलावा बैंकों को नुकसान झेलने में समर्थता के लिए अतिरिक्त पूंजी (सीसीसीबी) की व्यवस्था करनी होगी.
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को ऋण-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसके दीर्घकालिक रुझानों की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर 2.5 प्रतिशत पूंजी बफर रखना होगा.