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भगोड़े विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट का समन, 27 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश

Updated at : 30 Jun 2018 4:22 PM (IST)
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भगोड़े विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट का समन, 27 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश

मुंबई : मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े अपराधी अध्यादेश के तहत भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को समन जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश शराब कारोबारी माल्या को 27 अगस्त कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. मामले से जुटे एक अधिकारी के अनुसार, विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े […]

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मुंबई : मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े अपराधी अध्यादेश के तहत भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को समन जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश शराब कारोबारी माल्या को 27 अगस्त कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. मामले से जुटे एक अधिकारी के अनुसार, विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े अपराधी अध्यादेश के तहत विजय माल्या को 27 अगस्त को तलब किया है.

इसे भी पढ़ें : विजय माल्या को कानूनन भगोड़ा अपराधी घोषित कराने अदालत पहुंचा ईडी

इसके पहले विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बीते 21 जून को फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी कर विजय माल्या को गिरफ्तार करने के आदेश दिये थे. कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किये गये चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या, उनकी कंपनियों किंगफ़िशर एयरलाइन और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) समेत अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया आरोप पत्र दायर किया था. इसी आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 21 जून को माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किया था.

निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट में माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और 13 बैंको के समूह के साथ करीब 6000 करोड़ रुपये की धोखधड़ी करने के आरोप लगाया गया है. कोर्ट में ईडी के वकीलों ने याचिका दी थी कि कोर्ट माल्या के खिलाफ दायर नये आरोप पत्र का संज्ञान लें. साथ ही, ईडी ने कोर्ट को बताया था कि विजय माल्या कई समन के बावजूद भी जांच के लिए पेश नहीं हो रहा है. ऐसे में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये.

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