बिना अनुमति खाता खोलने पर RBI ने लिया एक्शन, Airtel Payment Bank पर 5 करोड़ का जुर्माना
Updated at : 10 Mar 2018 9:05 AM (IST)
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नयी दिल्ली : ग्राहकों के बिना रजामंदी के खाता खोलने की वजह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक को पांच करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा. बता दें कि पिछले साल रिजर्व बैंक को इस बात की शिकायत मिली थी. रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है. उस […]
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नयी दिल्ली : ग्राहकों के बिना रजामंदी के खाता खोलने की वजह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक को पांच करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा. बता दें कि पिछले साल रिजर्व बैंक को इस बात की शिकायत मिली थी. रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है. उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है.
पिछले साल मामला हुआ था उजागर
रिजर्व बैंक ने गत वर्ष शिकायत के बाद पेमेंट्स बैंक का पर्यवेक्षण किया था. पर्यवेक्षण रपट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया.
इसके बाद रिजर्व बैंक ने15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया. एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरु किया था.
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