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यदि आप इन बैंकों के ग्राहक हैं, तो हो जायें सावधान! 30 सितंबर के बाद आपके चेक हो जायेंगे बेकार

Updated at : 18 Sep 2017 3:55 PM (IST)
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यदि आप इन बैंकों के ग्राहक हैं, तो हो जायें सावधान! 30 सितंबर के बाद आपके चेक हो जायेंगे बेकार

मुंबर्इः यदि आप देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआर्इ) के अनुषंगी बैंकों के ग्राहक हैं, तो आप अभी से ही सावधान हो जायें. यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आप अभी से ही इन बैंकों के चेक को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दें, क्योंकि एसबीआर्इ के पांच अन्य […]

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मुंबर्इः यदि आप देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआर्इ) के अनुषंगी बैंकों के ग्राहक हैं, तो आप अभी से ही सावधान हो जायें. यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आप अभी से ही इन बैंकों के चेक को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दें, क्योंकि एसबीआर्इ के पांच अन्य पूर्व के अनुषंगी या सहयोगी बैंकों के चेक आगामी 30 सितंबर के बाद अमान्य (रिजेक्ट) हो जायेंगे. इसके लिए अभी इसे ही आपको इन बैंकों के चेक्स का इस्तेमाल बंद कर देना होगा आैर नये चेकबुक पाने के लिए आपको अभी से ही एसबीआर्इ में आवेदन कर देना होगा.

इसे भी पढ़ेंः एसबीआई के सहयोगी बैंकों के विलय के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी

एसबीआर्इ ने कहा है कि उसके पूर्व सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उन्होंने अभी तक एसबीआर्इ की नयी चेक बुक के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इसे पाने के लिए जल्द ही अपना आवेदन जमा करा दें, क्योंकि पुरानी चेक बुक और आर्इएफएस कोड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जायेंगे.

इसके साथ ही एसबीआर्इ ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि नयी चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या फिर शाखा में जाकर तुरंत आवेदन करें. पहली अप्रैल 2017 से एसबीआर्इ के अनुषंगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक (बीएमबीी) का एसबीआर्इ में विलय हो चुका है.

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ने इन बैंकों के ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे 30 सितंबर के पहले इन पांच बैंकों से संबंधित चेकबुक का इस्तेमाल बंद कर नयी चेकबुक पाने के लिए अभी से आवेदन करना शुरू कर दें, ताकि 30 सितंबर के बाद उन्हें लेन-देन करने में किसी प्रकार की कठिनार्इ न हो.

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