भारत रवाना हुआ पाकिस्तानी न्यायिक आयोग

Published at :21 Sep 2013 4:58 PM (IST)
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भारत रवाना हुआ पाकिस्तानी न्यायिक आयोग

इस्लामाबाद (लाहौर) : मुंबई हमले के मुख्य गवाहों से जिरह करने के लिए पाकिस्तान का एक न्यायिक आयोग आज भारत रवाना हो गया. आठ सदस्यीय आयोग वाघा सीमा से भारत में दाखिल हुआ. पाकिस्तान में मुंबई हमले को लेकर लश्कर–ए–तैयबा के स्वयंभू कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही […]

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इस्लामाबाद (लाहौर) : मुंबई हमले के मुख्य गवाहों से जिरह करने के लिए पाकिस्तान का एक न्यायिक आयोग आज भारत रवाना हो गया. आठ सदस्यीय आयोग वाघा सीमा से भारत में दाखिल हुआ. पाकिस्तान में मुंबई हमले को लेकर लश्करतैयबा के स्वयंभू कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है.

भारत रवाना होने से पहले विशेष सरकारी वकील चौधरी मोहम्मद अजहर ने कहा, हम गवाहों से जिरह करेंगे और वापस लौटने के बाद अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेंगे. आयोग ने चार से पांच दिनों के लिए वीजा आवेदन किया था, पर भारतीय उच्चायोग ने सात दिनों के लिए वीजा जारी किया. ये वीजा मुंबई, दिल्ली, आगरा और अमृतसर के लिए हैं.

इस आयोग का यह दूसरा भारत दौरा है. आयोग के दौरे में तीन बार विलंब हुआ. यह पहले 11 सितंबर को भारत रवाना होने वाला था, लेकिन गणेश चतुर्थी उत्सव के कारण इसे टाल दिया गया.

भारत ने शुरुआत में आयोग से सितंबर की शुरुआत में दौरा करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान रद्द होने के कारण ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद दौरे की तिथि सात सितंबर निर्धारित की गई, लेकिन उड़ान नहीं होने के कारण इसे फिर स्थगित कर दिया गया.

पाकिस्तानी आयोग के दौरे के लिए फिर 11 सितंबर की तिथि तय की गई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सूचित किया कि गणेश चतुर्थी के कारण मुंबई में अदालतें बंद रहेंगी. इसके बाद दौरे को टाल दिया गया.

भारत में जिन लोगों से आयोग पूछताछ करेगा उनमें अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट, मुख्य जांच अधिकारी, तथा मुंबई हमले के दौरान मारे गए आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक शामिल हैं.

इस आयोग ने मार्च, 2012 में भी भारत का दौरा किया था और इसके बाद अदालत के समक्ष रिपोर्ट दायर की थी. परंतु पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि आयोग के सदस्यों को मुख्य गवाहों से सवाल जवाब नहीं करने दिया गया था.

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