21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

1984 दंगा : सोनिया के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मामला खारिज

न्यूयॉर्क : सिख-विरोधी दंगा मामले में सिख समूह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को एक अमेरिकी अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह मामला विषयवस्तु आधारित न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता. हालांकि अदालत ने इस समूह को भविष्य में गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा लाने […]

न्यूयॉर्क : सिख-विरोधी दंगा मामले में सिख समूह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को एक अमेरिकी अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह मामला विषयवस्तु आधारित न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता. हालांकि अदालत ने इस समूह को भविष्य में गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा लाने से प्रतिबंधित नहीं किया है.

13 पृष्ठों के आदेश में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रियान कोगन ने गांधी के निवेदन (मोशन) को स्वीकार करते हुए सिख्स फॉर जस्टिस नाम समूह की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया था. इसकी वजह अदालत ने इस मामले के विषयवस्तु आधारित न्यायिकक्षेत्र में नहीं होने और दावा करने में विफलता बताई.

उन्होंने गांधी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत को मुकदमा-विरोधी हुक्म जारी करना चाहिए ताकि एसएफजे भविष्य में और मुकदमे न ला सके. आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी के वकील रवि बत्रा ने प्रेस ट्रस्ट को बताया कि सही न्याय हुआ है क्योंकि एसएफजे के बुरे इरादों के साथ प्रचार के लिए बेबुनियादी मामले को खारिज कर दिया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें