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Jagannath Puri Rath Yatra 2020: भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर SC में सुनवाई आज, जानिए पुरी के शंकराचार्य ने क्या लगाया आरोप...

Updated at : 22 Jun 2020 10:10 AM (IST)
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Jagannath Puri Rath Yatra 2020: भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर SC में सुनवाई आज, जानिए पुरी के शंकराचार्य ने क्या लगाया आरोप...

Jagannath Puri Rath Yatra 2020: भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली जाएगी या नहीं इसको लेकर आज एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में एकल बेंच के सामने 11:00 बजे सुनवाई होनी है. आज सुबह से ही भक्तों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं. वहीं, आज सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार भी अपना पक्ष रखेगी. ओडिशा सरकार सुप्रीमकोर्ट के सामने क्या पक्ष रखती है, उसे लेकर भी लोगों के मन में हलचल बना हुआ है.

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Jagannath Puri Rath Yatra 2020: भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली जाएगी या नहीं इसको लेकर आज एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में एकल बेंच के सामने 11:00 बजे सुनवाई होनी है. आज सुबह से ही भक्तों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं. वहीं, आज सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार भी अपना पक्ष रखेगी. ओडिशा सरकार सुप्रीमकोर्ट के सामने क्या पक्ष रखती है, उसे लेकर भी लोगों के मन में हलचल बना हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 23 जून को निकलने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अगर हम इस साल रथ यात्रा निकालने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे.

इस साल की रथ यात्रा रद्द होने पर निराशा जताते हुए शंकराचार्य ने कहा कि ‘वार्षिक समारोह को रोकने के लिए सुनियोजित योजना बनाई गई है. एक वीडियो संदेश जारी कर शंकराचार्य ने कहा है कि अदालत 20 जून को समीक्षा याचिका स्वीकार कर सकती थी, जिसमें उसके 18 जून के स्थगनादेश में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था. ऐसे कई उदाहरण है जब न्यायालय ने अवकाश के दौरान भी महत्वूपर्ण विषयों पर सुनवाई की है.

रविवार की देर रात को ओडिशा सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि भक्तों के अनुरोध को उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखेगी. कानून विभाग ने कहा है कि रिट पिटिशन नंबर 571/ 2020 में 23 जून को रथ यात्रा नहीं निकालने को लेकर अदालत में तीन लोगों ने आवेदन किया था. रथयात्रा निकालने के लिए आवेदनकारियों ने अदालत से निवेदन किया है कि इसमें सेवकों एवं पुलिस के जरिए रथ खींचने की अनुमति देने को अनुरोध किया गया है.

राज्य सरकार ने अब तक कोरोना को नियंत्रण में रखा हुआ है. वहीं, धार्मिक यात्रा में भक्तों का एक साथ जमावड़ा होने से ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते है. हालांकि श्रीमंदिर संचालन कमेटी के अध्यक्ष तथा गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव ने शनिवार को राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि बिना भक्तों के इस साल रथयात्रा करने को अनुमति देने के साथ राज्य सरकार कदम उठाए.

इसके साथ ही कोरोना महामारी के लिए सतर्कता स्वरूप शारीरिक दुराव की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने को भी अनुरोध किया है. आज सुप्रीमकोर्ट में आज ओडिशा सरकार अपना पक्ष रखेगी. बता दें कि 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा इस साल नहीं निकलेगी. काफी समय से कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के कारण इस साल रथयात्रा होगी या नहीं उस पर अनिश्चितता रोक लगी हुई थी, जिस पर आज सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई होगी.

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Radheshyam Kushwaha

लेखक के बारे में

By Radheshyam Kushwaha

पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्योहार, राशिफल के आलावा राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को लिखने में रुचि हैं.

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