Bihar News: बिहार में अब आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, परिवहन विभाग करेगी आर्थिक मदद, जानें शर्तें...

बिहार के आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. उन्हें ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षित होने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. विभागीय निर्देश के आलोक में व सड़क सुरक्षा समिति के अनुरोध पर बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल (vehicle training school) खोलने की अनुमति मिली है. इसके तहत बड़े जिलों में आबादी के अनुसार तीन, फिर दो व छोटे जिलों में एक ड्राइविंग स्कूल खोले जायेंगे. यह ड्राइविंग स्कूल जिले में अन्य स्कूलों की ही तरह होगा. लेकिन फायदे की बात यह है कि इसका संचालन निजी हाथों में होगा. इसलिए जो भी ड्राइविंग स्कूल खोलने को इच्छुक होंगे वे जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की संवीक्षा जिला परिवहन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी करेंगे.
बिहार के आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. उन्हें ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षित होने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. विभागीय निर्देश के आलोक में व सड़क सुरक्षा समिति के अनुरोध पर बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल (vehicle training school)खोलने की अनुमति मिली है. इसके तहत बड़े जिलों में आबादी के अनुसार तीन, फिर दो व छोटे जिलों में एक ड्राइविंग स्कूल खोले जायेंगे. यह ड्राइविंग स्कूल जिले में अन्य स्कूलों की ही तरह होगा. लेकिन फायदे की बात यह है कि इसका संचालन निजी हाथों में होगा. इसलिए जो भी ड्राइविंग स्कूल खोलने को इच्छुक होंगे वे जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की संवीक्षा जिला परिवहन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी करेंगे. बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोलने की अनुमति मिलने से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए कुछ माह पहले परिवहन विभाग द्वारा ड्राइवरों के लिए एक स्कीम लायी गयी थी. इस स्कीम के तहत हल्का या भारी वाहनों के चालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेते व उन्हें सरकार कुछ रुपये की आर्थिक मदद भी करती. लेकिन परिवहन विभाग की यह पहली पहल है कि अब वह बिहार के प्रत्येक जिले में ही ड्राइविंग स्कूल खोलेगी.
कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अररिया में एक ड्राइविंग स्कूल खुलेगा. जिसका क्षेत्रफल कम से कम दो एकड़ का निर्धारित किया गया है. चयनित होने वाले संचालक को 20 लाख रुपये का अनुदान परिवहन विभाग के द्वारा दिया जायेगा. लेकिन ड्राइविंग स्कूल के संचालक को अपनी निजी वाहन रखनी होगी जिससे वे प्रशिक्षण दिलायेंगे. प्रशिक्षण देने वालों को परिवहन कार्यालय के द्वारा सर्टिफाइड किया जायेगा. मजे की बात तो यह है कि अनुदान देने के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा एक रुपये भी संचालक से नहीं लिये जायेंगे. ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण पाने वाले आवेदक का फीस भी ड्राइविंग स्कूल के संचालक ही वसूल करेंगे.
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सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण चालकों का सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं भी होना है. इसलिए विभाग के द्वारा 20 लाख रुपये की अनुदान दिये जाने की बात कह अच्छा पहल किया गया है. इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों के सभी अर्हताओं की जांच कर योग्य आवेदक का चयन किया जायेगा.
विपीन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी
Posted By: Thakur Shaktilochan
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