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PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर 2025 है आखिरी तारीख, नहीं कराया लिंक तो पैन हो जाएगा बंद, जानें तरीका

Updated at : 22 Dec 2025 2:17 PM (IST)
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PAN-Aadhaar Linking

PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर 2025 से पहले कर पैन को आधार से लिंक

PAN-Aadhaar Linking: आधार आपकी पहचान के लिए काम आता है, वहीं पैन कार्ड टैक्स और सैलरी से जुड़ी चीजों के लिए जरूरी होता है. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.

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PAN-Aadhaar Linking: PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, ऐसे में देशभर के टैक्सपेयर्स को जल्दी एक्शन लेना जरूरी है. अगर 1 जनवरी 2026 तक आपका PAN, Aadhaar से लिंक नहीं हुआ, तो आपका PAN काम नहीं करेगा. जिन लोगों का Aadhaar 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बन चुका है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक कराना होगा. ऐसा न करने पर PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम और इनकम टैक्स फाइल करना भी मुश्किल हो सकता है.

PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी?

PAN को Aadhaar से लिंक करना करना बहुत जरूरी है. अगर आप इसे हल्के में लेते हैं, तो ये आपके लिए लिए परेशानियां कड़ी होंगी. अगर आपने अभी तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम और बड़े लेनदेन भी रुक सकते हैं. म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और इंश्योरेंस जैसी जगहों पर निवेश करना भी मुश्किल हो सकता है.

इसके अलावा पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना परेशानी भरा हो जाएगा. सबसे अहम बात यह है कि अगर PAN इनएक्टिव हो गया, तो आपकी कमाई पर ज्यादा TDS भी कट सकता है, जिससे सीधा नुकसान आपकी जेब को होगा.

पैन को आधार से कैसे करें लिंक?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं. 
  • वहां होमपेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. 
  • अब सामने आए पेज पर अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें. 
  • इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें.

ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपका PAN पहले से इनऑपरेटिव (बंद) हो चुका है, तो लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. पेमेंट करने के बाद आप वेबसाइट के Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

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Ankit Anand

लेखक के बारे में

By Ankit Anand

अंकित आनंद, प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रहे हैं. वह पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं. टेक जर्नलिस्ट के तौर पर अंकित स्मार्टफोन लॉन्च, टेलीकॉम अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यूज, गैजेट्स रिव्यू और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इसके अलावा, वह ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अहम खबरों पर भी लिखते हैं. अंकित ने GGSIP यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन की है.

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