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Alert: अपनी गाड़ी से जुड़ा यह नया नियम जान लीजिए आप, कहीं भारी न पड़ जाए अनेदखी

Online PUC certificate with QR code for Vehicles: अगर आपकी कार जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ रही है, तो इसे तुरंत ठीक करा लें. क्योंकि नये साल में कार चालकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र की अनेदखी भारी पड़ सकती है. सड़कों पर धुआं उड़ाती ऐसी कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र / आरसी (Registration Certificate / RC) रद्द होगा. 10,000 रुपये का जुर्माना वाला प्रावधान पहले ही लागू किया जा चुका है.

Online PUC certificate with QR code for Vehicles: अगर आपकी कार जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ रही है, तो इसे तुरंत ठीक करा लें. क्योंकि नये साल में कार चालकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र की अनेदखी भारी पड़ सकती है. सड़कों पर धुआं उड़ाती ऐसी कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र / आरसी (Registration Certificate / RC) रद्द होगा. 10,000 रुपये का जुर्माना वाला प्रावधान पहले ही लागू किया जा चुका है.

सरकार ने जांच केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर को इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगा है. इसके दो माह बाद नये कानून और वाहनों की प्रदूषण जांच प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा. प्रदूषण जांच की ऑनलाइन व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें प्रदूषण जांच केंद्रों, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन मालिक और वाहनों की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर डेटाबेस में उपलब्ध होगी.

नये नियम में कार की सर्विस और मरम्मत के बाद प्रदूषण जांच केंद्र पर उत्सर्जन की जांच करना जरूरी होगा. सब इंस्पेक्टर मोटर वाहन इंस्पेक्टर कार की प्रदूषण जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक या लिखित आदेश दे सकता है. इसके सात दिन के भीतर प्रमाणपत्र लेना होगा वरना पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा. वहीं व्यावसायिक वाहनों का परमिट भी रद्द होगा.

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प्रदूषण जांच की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रदूषण जांच केंद्र के कर्मचारी डेटाबेस में कार मालिक का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे. इसके बाद डेटाबेस से एसएमएस के जरिये ओटीपी आयेगा, तभी प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा. डेटाबेस में वाहन BS 3, BS 4, BS 6 मॉडल के अनुसार उत्सर्जन मानक के अनुसार जांच होगी. तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी. बता दें कि सभी श्रेणी के उत्सर्जन मानक अलग अलग होते हैं. ऐसे में जांच केंद्रों के लिए इसमें केंद्र हेराफेरी कर पाना मुमकिन नहीं होगा.

राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर डेटाबेस में देशभर के प्रत्येक जांच केंद्र का एक क्यूआर कोड है, जिसमें केंद्र के उपकरणों की गुणवत्ता, तकनीक और प्रदर्शन की जानकारी होगी. जांच केंद्र उपकरण ठीक नहीं हैं तो प्रदूषण फॉर्म नहीं खुलेगा. अब अधिक प्रदूषण वाले वाहनों का प्रमाणपत्र जारी नहीं कर पाएंगे.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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