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हिंसाग्रस्त दार्जिलिंग से अर्द्धसैनिक बल वापस बुलाने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

नयी दिल्ली/दार्जिलिंग : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के तनावग्रस्त दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों से केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों में से सात को वापस बुलाने की शुक्रवार को केंद्र सरकार को अनुमति दे दी ताकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव ड्यूटी में उन्हें लगाया जा सके. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, […]

नयी दिल्ली/दार्जिलिंग : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के तनावग्रस्त दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों से केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों में से सात को वापस बुलाने की शुक्रवार को केंद्र सरकार को अनुमति दे दी ताकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव ड्यूटी में उन्हें लगाया जा सके.

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने कानून व्यवस्था को राज्य का विषय बताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र से कहा गया था कि राज्य के तनावग्रस्त जिलों से अर्द्धसैनिक बलों को नहीं हटाया जाये. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से केंद्र की अपील पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. उच्च न्यायालय ने केंद्र से अर्द्धसैनिक बलों की सभी 15 कंपनियों को राज्य में ही रहने देने को कहा था.

पीठ ने कहा कि वह इस बात का अध्ययन करेगी कि उच्च न्यायालय किस न्याय-क्षेत्र के तहत केंद्र सरकार से सुरक्षा बलों को मुहैया कराने या नहीं कराने के लिए कह सकता है. उन्होंने कहा, हम (पश्चिम बंगाल सरकार को) नोटिस जारी करेंगे. वे जवाब दाखिल करें. इस बीच हम उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगायेंगे. पीठ ने कहा कि वह पूरे मामले का अध्ययन समग्र तरीके से करेगी. न्यायालय अब केंद्र सरकार की अपील 27 नवंबर को आगे सुनवाई करेगा.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दार्जिलिंग से केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल को वापस बुलाने पर 27 अक्तूबर तक के लिए रोक लगा दी थी. इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने इन कंपनियों को वापस बुलाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई को केंद्र को निर्देश दिया था कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल की 11 कंपनियों के अलावा चार कंपनियां और तैनात की जायें.

पश्चिम बंगाल सरकार ने अद्ध सैनिक बल की कंपनियों को 25 दिसंबर तक पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात रखने का अनुरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था, परंतु उसे बताया गया कि इन 15 कंपनियों में से 10 कंपनियां 15 अक्तूबर तक और शेष 20 अक्तूबर तक वापस बुला ली जायेंगी.

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