साइबर थानों की दुर्दशा पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी
Updated at : 29 Nov 2024 1:16 AM (IST)
विज्ञापन

हाइकोर्ट ने राज्य के साइबर थानों की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए मामले में डीजी से रिपोर्ट मांगी है.
विज्ञापन
डीजी को रिपोर्ट देने का दिया आदेश
संवाददाता, कोलकाताहाइकोर्ट ने राज्य के साइबर थानों की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए मामले में डीजी से रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश गौरांग कंठ की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. पीठ ने पूछा कि आखिर साइबर थाने के अधिकारियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? थाने में क्या सुविधाएं हैं? कोर्ट ने कहा कि डीजी अगले दो हफ्ते के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट जमा करें. मालूम रहे कि नदिया जिले के मुरुतिया थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गयी थीं. इस मामले की जांच कर रहे साइबर थाने ने आरोपियों पर कई धाराएं तो लगा दीं, लेकिन एक भी धारा दर्ज नहीं की. इस वजह से आरोपियों को जमानत मिल गयी. इसके बाद पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने कृष्णानगर साइबर पुलिस द्वारा इस मामले की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में आरोपियों के मोबाइल फोन से फोटो निकालकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




