डीजी को रिपोर्ट देने का दिया आदेश
संवाददाता, कोलकाताहाइकोर्ट ने राज्य के साइबर थानों की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए मामले में डीजी से रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश गौरांग कंठ की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. पीठ ने पूछा कि आखिर साइबर थाने के अधिकारियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? थाने में क्या सुविधाएं हैं? कोर्ट ने कहा कि डीजी अगले दो हफ्ते के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट जमा करें. मालूम रहे कि नदिया जिले के मुरुतिया थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गयी थीं. इस मामले की जांच कर रहे साइबर थाने ने आरोपियों पर कई धाराएं तो लगा दीं, लेकिन एक भी धारा दर्ज नहीं की. इस वजह से आरोपियों को जमानत मिल गयी. इसके बाद पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने कृष्णानगर साइबर पुलिस द्वारा इस मामले की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में आरोपियों के मोबाइल फोन से फोटो निकालकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है