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सिराजुद्दौला : धरोहर के रखरखाव की अर्जी खारिज

ये ऐतिहासिक विरासत हैं. इनका संरक्षण जरूरी है.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की स्मृतियों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजय पॉल व न्यायाधीश स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले का जनहित से कोई लेना-देना नहीं है. हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब की संपत्तियां भागीरथी नदी में समा रही हैं. ये ऐतिहासिक विरासत हैं. इनका संरक्षण जरूरी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सिराजुद्दौला की स्मृतियों के संरक्षण को लेकर राज्य के हेरिटेज कमीशन ने भी कोई पहल नहीं की है. इस संदर्भ में उन्होंने महाबलीपुरम और कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक शिला के संरक्षण की याद दिलायी. पुराने इतिहास को संरक्षित करने के बजाय उसे नष्ट किया जा रहा है. गौरतलब है कि सिराजुद्दौला स्मृति सुरक्षा ट्रस्ट की प्रमुख समर्पिता दत्ता की ओर दायर याचिका में मुर्शिदाबाद में भागीरथी के पश्चिमी तट पर सिराजुद्दौला की संपत्तियों के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और संरक्षण की मांग की गयी थी.

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