कोलकाता : आर्थिक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस के पास सरेंडर कर उसकी रिपोर्ट 10 मार्च तक कोर्ट में न जमा करने पर मंगलवार को बैरकपुर कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी शिवाजी पांजा की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को शिवाजी पांजा को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश जारी किया. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश सफर से लौटे शिवाजी पांजा को 22फरवरी को कोलकाता एयरपोर्ट से इमीग्रेशन दफ्तर ने दिल्ली पुलिस के लुक आउट नोटिस को देख कर गिरफ्तार किया गया था, उसे दूसरे दिन बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस के हाजिर न हो पाने पर 23 फरवरी को 50 हजार निजी मुचालके पर सशर्त जमानत मिल गयी. कोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होकर घटना की रिपोर्ट 10 मार्च को थाने में व बैरकपुर कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया था. मंगलवार को कोर्ट में उसके वकील ने दलील दी कि बीमार होने के वजह से वह दिल्ली पुलिस के पास हाजिर नहीं हो पाया है. उसके वकील ने कोर्ट से कुछ और समय मांगा. इस पर न्यायधीश ने उसकी जमानत की याचिका रद्द कर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. गौरतलब है कि इसके पहले दिल्ली पुलिस की टीम उसकी जमानत रद्द करने के लिए बारासात कोर्ट में याचिका दायर किया था.
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बैरकपुर कोर्ट ने शिवाजी पांजा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया
कोलकाता : आर्थिक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस के पास सरेंडर कर उसकी रिपोर्ट 10 मार्च तक कोर्ट में न जमा करने पर मंगलवार को बैरकपुर कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी शिवाजी पांजा की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को शिवाजी पांजा को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश जारी […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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