तृणमूल पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

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तृणमूल पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर कोर्ट ने दोषी करार दिये गये संजीव पंडित उर्फ बापी, अमित पंडित और जियाउल मंडल को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी.

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13 मार्च 2022 को हुई थी अनुपम दत्ता की हत्या

संवाददाता, बैरकपुर

पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर कोर्ट ने दोषी करार दिये गये संजीव पंडित उर्फ बापी, अमित पंडित और जियाउल मंडल को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सरकारी वकील सत्यब्रत दास ने बताया कि कोर्ट ने अमित पंडित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत भी उसे दोषी पाया गया है. बाकी दो दोषियों में जियारुल मंडल और संजीव पंडित उर्फ बापी को आपराधिक साजिश के लिए आइपीसी की धारा 302/120बी के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें भी उम्रकैद की सज़ा सुनायी गयी और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया.

इस घटना की आगरपाड़ा के महाजाति नगर निवासी प्रसेनजीत दत्ता ने खड़दह थाने में शिकायत दर्ज करायी. खरदह थाने के एसआइ तन्मय सेन ने प्रारंभ में जांच की. फिर मामला बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीडी को सौंपा गया.

मामले में आइओ इंस्पेक्टर राज कुमार सरकार ने जांच के दौरान सबूत इकट्ठा किये गये गवाहों से पूछताछ की गयी. फिर अमित पंडित को गत 14 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने संजीव को गत 15 मार्च 2022 को और जियारुल को 27 मई 2022 को गिरफ्तार किया. लगभग साढ़े तीन साल से अधिक समय तक सुनवाई चलने के बाद बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनायी गयी.

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Akhilesh Kumar Singh

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