नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा हुई

पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये देना होगा मुआवजा
पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये देना होगा मुआवजा
कोलकाता. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को सिलीगुड़ी अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त को 50,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा. जुर्माना नहीं देने पर छह माह सजा की अवधि बढ़ जायेगी. शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया. अदालत ने पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है. दोषी युवक का नाम शुभम सिंह (21) है. जानकारी के अनुसार, सिलीगुड़ी के बागडोगरा का रहने वाला शुभम सिंह नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था. नाबालिक के माता-पिता चाय बागान में मजदूरी करते थे. पीड़िता के अकेले होने का फायदा उठाकर शुभम उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गयी. बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने नाबालिग का चोरी-चुपके गर्भपात भी करा दिया. इसके बाद वर्ष 2019 में उसने नाबालिग के साथ दोबारा दुष्कर्म किया. पीड़िता ने इस बार घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने बागडोगरा थाने में शिकायत दर्ज करायी.
बाद में यह मामला सिलीगुड़ी महिला पुलिस थाने को रेफर कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई.
आठ गवाहों से गवाही लेने के बाद कोर्ट ने शुभम को दोषी करार दे दिया. इसके बाद जज अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने देने की सजा सुनायी. इस संबंध में सरकारी वकील सुनंदा सरकार ने कहा कि कोरोना के कारण सुनवाई में देरी हुई. इस सजा की घोषणा के बाद पीड़िता के परिवार को राहत मिली है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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