कोलकाता : कोलकाता नगर निगम से बिना प्लान पास कराये चार मंजिला मकान बनाने के आरोप में केएमसी कोर्ट ने महानगर के दो प्रमोटरों को दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले प्रमोटरों के नाम प्रदीप घोष व पांचू गोपाल घोष हैं. दोनों भाई हैं. वे उत्तर कोलकाता के पाइकपाड़ा के राजा मनींद्र रोड में रहते हैं.
केएमसी कोर्ट के सीनियर म्युनिशिपल मैजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने दोनों को सजा सुनायी है. दोनों 2018 में कोलकाता नगर निगम से बिना प्लान पास करवाये चार मंजिली इमारत बनवा लिये थे. केएमसी के इंजीनियरों ने उन्हें काम बंद करने को कहा, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा.
इसके बाद चितपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी. कोर्ट ने दोनों प्रमोटरों को दोषी पाया और उन्हें तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह महीने और सजा काटने का निर्देश दिया है.