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पश्चिम बंगाल में सात नवंबर से गुटखा उत्पादन, बिक्री पर पाबंदी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार गुटखा और तंबाकू या निकोटिन वाले पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर बृहस्पतिवार से एक साल के लिए प्रतिबंध लगायेगी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, ढुलाई और बिक्री पर […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार गुटखा और तंबाकू या निकोटिन वाले पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर बृहस्पतिवार से एक साल के लिए प्रतिबंध लगायेगी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, ढुलाई और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.

बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में तंबाकू, निकोटीन, मैग्नेशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल वाले पान मसाला पर पहले से प्रतिबंध है. वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण दो (जीएटीएस 2) के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 20 प्रतिशत से अधिक आबादी धुआं रहित तंबाकू का इस्तेमाल करती है. इसमें 82.8 प्रतिशत पुरुष और 17.2 प्रतिशत महिलाएं हैं.

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