24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अरसलान को 12 दिन की पुलिस हिरासत

हादसे में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत का मामला कोलकाता :अदालत ने कार दुर्घटना से जुड़े मामले में ‘बिरयानी चेन’ के मालिक के बेटे अरसलान को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दुर्घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी. बैंकशाल कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (प्रभारी) अलकनंदा रॉय ने 21 […]

हादसे में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत का मामला

कोलकाता :अदालत ने कार दुर्घटना से जुड़े मामले में ‘बिरयानी चेन’ के मालिक के बेटे अरसलान को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दुर्घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी. बैंकशाल कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (प्रभारी) अलकनंदा रॉय ने 21 वर्षीय अरसलान परवेज की जमानत याचिका खारिज कर उसे 29 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.
गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात शेक्सपीयर सरणी और लाउडन स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गयी. अरसलान कथित तौर पर जगुआर कार चला रहा था जिसकी मर्सिडीज से टक्कर हुई और मर्सिडीज पास ही में बने पुलिस बूथ में जा घुसी और भारी बारिश से बचने के लिये उसमें खड़े तीन बांग्लादेशी नागरिकों को कुचल दिया. हादसे में घायल तीन में से दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि खराब मौसम में तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे परवेज ने दक्षिण कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट-शेक्सपीयर सरणी क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल को पार किया. मृतकों की पहचान बांग्लादेशी काजी मोहम्मद मैनुल आलम (36) और फरहाना इस्लाम तानिया (30) के रूप में हुई है. इसके अलावा मर्सिडीज़ में सवार दो लोगों को भी चोटें आयी हैं. अरसलान की ओर से पेश वकील देवज्योति सेनगुप्ता ने अदालत से कहा कि जगुआर ने बूथ में खड़े तीन लोगों को टक्कर नहीं मारी.
यह देखते हुए कि दो लक्जरी कारों के बीच टक्कर मर्सिडीज में सवार लोगों की मौत का कारण नहीं बनी वकील ने कहा कि अरसलान के लिए यह कल्पना करना संभव नहीं था कि दूसरी कार बूथ से टकरा जायेगी और उसके बगल में खड़े दो व्यक्तियों को मार डालेगी. उन्होंने इसे दुर्घटना का मामला बताते हुए कहा कि ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक कर रहे अरसलान को यदि जमानत दी गयी तो वह किसी भी कठोर शर्त का पालन करेगा.
सरकारी अधिवक्ता ने बचाव पक्ष की अपील का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि आरोपी प्रबंधन में स्नातक का छात्र है, लिहाजा उसे गति संबंधी पाबंदियों और ड्राइविंग नियमों के बारे में पता होना चाहिए था. न्यायधीश रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परवेज को 29 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया.
ट्रैफिक सिग्नल का किया था उल्लंघन : घटना की जांच कर रही पुलिस ने शेक्सपीयर सरणी और लाउडन स्ट्रीट क्राॅसिंग और उसके आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पुलिस के अनुसार, काफी तेज रफ्तार से जगुआर चला रहे चालक ने शुक्रवार की देर रात ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था. सूत्रों के अनुसार, अरसलान रात को घर से निकला था. इतनी रात वह कहां गया था और उसके बाद कहां जा रहा था, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. गौरतलब है कि हादसा रात एक बजे के करीब हुआ था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें