जहरीली शराब कांड में खोड़ा बादशाह समेत चार को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Sep 2018 3:50 PM
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर अदालत ने शुक्रवार को नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों अाजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अलीपुर की अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी […]
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर अदालत ने शुक्रवार को नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों अाजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
अलीपुर की अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी ने आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था.
शुक्रवार को एडीजे श्री चटर्जी ने खोड़ा बादशाह सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है.
वर्ष 2011 में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत हो गयी थी. इसमें मुख्य आरोपी के रूप में खोड़ा बादशाह का नाम उभर कर सामने आया था. उस्ती थाना में कुल 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
इनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या, साजिश रचने के साथ पश्चिम बंगाल आबकारी कानून के तहत ममला दर्ज किया गया था.
इस मामले में त्वरित जांच करते हुए पुलिस ने 12 फरवरी,2012 को चार्जशीट दाखिल कर दी. मामला लगभग छह साल तक चला. कुल 56 लोगों की गवाही इस मामले में हुई.
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