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कोलकाता : मानहानि मामले में अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

अभिषेक ने शाह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था अभिषेक ने आपराधिक मानहानि का मामला बैंकशॉल कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया था निर्देश में कहा गया है : “भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 500 के चार्ज पर आपकी मौजूदगी जवाब देने के लिए जरूरी है” कोलकाता : तृणमूल युवा कांग्रेस […]

अभिषेक ने शाह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था
अभिषेक ने आपराधिक मानहानि का मामला बैंकशॉल कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया था
निर्देश में कहा गया है : “भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 500 के चार्ज पर आपकी मौजूदगी जवाब देने के लिए जरूरी है”
कोलकाता : तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक मुखर्जी द्वारा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में श्री शाह को 28 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया है. अभिषेक बनर्जी ने आपराधिक मानहानि का मामला आठवीं बैंकशल कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया है.
सांसद अभिषेक बनर्जी अदालत में दो गवाहों, स्वरूप विश्वास और सौम्य बक्शी के साथ हाजिर हुए अपना लिखित बयान जमा किया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने श्री शाह को अदालत में 28 सितंबर को हाजिर होने का समन जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि “ भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 500 के चार्ज पर आपकी मौजूदगी जवाब देने के लिए जरूरी है.”
उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में बीते 11 अगस्त को एक जनसभा में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था. अदालत ने कहा कि अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराये गये आपराधिक मानहानि के मामले पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री के भतीजे ने 13 अगस्त को श्री शाह को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने को कहा था.
नोटिस में श्री शाह से कहा गया था कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के ‘भतीजे’ के खिलाफ हल्के तौर पर इशारा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाये. नोटिस में कहा गया था कि चूंकि यह सबको पता है कि उनके मुवक्किल ममता बनर्जी के भतीजे हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, श्री शाह के भाषण से उनके मुवक्किल के शुभचिंतकों को पता चल गया कि श्री शाह उनके मुवक्किल की तरफ संकेत कर रहे थे.
अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने दावा किया कि इन ‘फर्जी बयानों’ से अपने शुभचिंतकों व देश के नागरिकों के बीच उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
संजय बसु ने कहा कि अभिषेक इस आरोप से इनकार करते हैं कि वह केंद्र से पश्चिम बंगाल राज्य को कथित रूप से मिले 3,59,000 करोड़ रुपये या किसी भी दूसरी धनराशि में कथित रूप से किसी हेरफेर में शामिल हैं. नोटिस में श्री शाह से अभिषेक के खिलाफ मानहानि करनेवाले किसी भी तरह की टिप्पणी, बयान ना देने या उनका प्रसार ना करने को कहा गया था.

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