10 माह राशन नहीं लेने पर भी रद्द नहीं होगा कार्ड : खाद्य मंत्री
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बोलीं सीएम ममता बनर्जी – राशन देने में गड़बड़ी करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
10 माह राशन नहीं लेने पर भी रद्द नहीं होगा कार्ड : खाद्य मंत्री कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राशन देने में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सुश्री बनर्जी ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा कि दो किलो चावल देने को लेकर यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर कुछ करता है, […]
कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राशन देने में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सुश्री बनर्जी ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा कि दो किलो चावल देने को लेकर यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर कुछ करता है, तो कानून है. इसकी शिकायत करें. उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. वह नहीं चाहती है कि कोई गरीब राशन से वंचित रह जाये. दूसरी ओर, राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि वाम मोरचा शासन के दौरान यदि कोई चार सप्ताह राशन नहीं लेता था, तो उसके राशन कार्ड रद्द हो जाते थे, लेकिन अब यदि कोई 10 महीने भी राशन नहीं लेता है, तो उसके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे.
10 हजार रुपये से अधिक आय वालों को दो रुपये की दर पर गेंहूं-चावल नहीं
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी कर रही है. उस अधिसूचना के अनुसार 10 हजार रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहूं व चावल नहीं दिये जायेंगे. उन्होंने ऐसे जिनके पास कार्ड हैं, जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना-दो के तहत आवेदन करेंगे तथा उसके अनुसार उन्हें राशन दिया जायेगा. इसमें 13 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा नौ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहूं दिया जायेगा. समान राशि राज्य सरकार भी देगी.
पूजा के बाद राशन दुकानों में लगेगा इपोस : श्री मल्लिक ने कहा कि पूजा के बाद राशन दुकानों में इपोस लगाया जायेगा. कुल 520 इपोस लगाये जायेंगे. इससे राशन व्यवस्था इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग सिस्टम से जुड़ जायेगी. उन्होंने राशन लेने पर राशन के कार्ड को सुइप करना होगा. इससे उसे कितना राशन दिया जा रहा है. उसका रिकार्ड अॉनलाइन सर्वर से रिकार्ड हो जायेगा. उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग ने फ्यूचर समूह का समझौता किया है. राशन दुकानों में गेंहूं व चावल के अतिरिक्त अन्य उत्पाद भी रहेंगे.
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