विधानसभा : नये विधेयक में लोकायुक्त के दायरे से सीएम को बाहर रखा गया
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jul 2018 2:23 AM (IST)
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कोलकाता : विधानसभा में ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018′ गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018’ […]
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कोलकाता : विधानसभा में ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018′ गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018’ की प्रति विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने के पहले विधायकों को वितरित की गयी थी, लेकिन बाद में इस प्रति को विधायकों से वापस ले लिया गया था.
उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश नहीं होगा. लेकिन सत्तारूढ़ दल की ओर से विधेयक की दूसरी संशोधित प्रति विधायकों को वितरित की गयी है और इस प्रस्तावित विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है. इस प्रस्तावित विधेयक की धारा आठ (ए) संशोधन में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त जांच नहीं होने की बात कही गयी है. इसके साथ ही किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लोकायुक्त इसकी जांच कर पायेंगे या नहीं.
यह सरकारी सहमति पर निर्भर करेगा. दूसरी बार सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयक में केवल एक संशोधन किया गया है. इस प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही यह विधेयक लाया जा रहा है.
भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी और बेलगाम होंगे: मन्नान
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सच्चाई का प्रतीक मानती हैं, लेकिन खुद को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा है. मंत्री व आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी लोकायुक्त बिना सहमति के नहीं कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आला अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर और भी बेलगाम हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि यह लोकायुक्त विधेयक काला कानून है. वे लोग इस विधेयक का गणतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे.
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