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दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की जेल

Updated at : 03 Sep 2025 12:53 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की जेल

घटना साल 2021 की है. युवक और दिव्यांग युवती एक ही इलाके के रहने वाले हैं. इस वजह से दोनों परिचित थे.

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बारासात. उत्तर 24 परगना जिले के बारासात कोर्ट ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिये गये युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोषी युवक का नाम मुशर्रफ हुसैन उर्फ मूसा है. वह दत्तपुकुर थाना के फलती ग्राम का निवासी है. घटना साल 2021 की है. युवक और दिव्यांग युवती एक ही इलाके के रहने वाले हैं. इस वजह से दोनों परिचित थे. युवक ने युवती को बहला कर खाने का लालच देकर एकांत जगह पर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया. इतना ही नहीं, किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. युवती ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया. इस बीच, कुछ महीनों के बाद युवती के शारीरिक परिवर्तन देख कर परिजनों को शक हुआ. फिर पता चला कि युवती सात महीने की गर्भवती है. दबाव में आकर युवती ने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया. फिर दत्तपुकुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. बारासात थर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज शुभंकर विश्वास ने मंगलवार को दोषी को 10 साल की सजा सुनायी. दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

यह राशि अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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