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हत्या के दोषी को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा

Updated at : 12 Apr 2025 1:09 AM (IST)
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हत्या के दोषी को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा

शुक्रवार को हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

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आसनसोल. आसनसोल जिला अदालत की फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट ने शुक्रवार को दिल दहला देनेवाले हत्याकांड में फैसला सुनाया. साल 2022 में 18 जनवरी को हुई इस घटना में पड़ोसी मोहम्मद अली उर्फ सनु ने मां के सामने एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. कोर्ट ने आरोपी को गुरुवार को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. बताया गया कि हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्नपुर रहमतनगर, चर्बीमहल्ला निवासी फजल इमाम के पड़ोसी मोहम्मद अली उर्फ सनु ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी. फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट के जज संजीत अंबस्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मोहम्मद अली उर्फ सनु को उम्रकैद और धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) बिनयानंद चट्टोपाध्याय ने अहम भूमिका निभाई. बिनयानंद चट्टोपाध्याय ने बताया कि 18 जनवरी 2022 की सुबह मोहम्मद अली उर्फ सनु ने फजल इमाम पर चाकू से हमला किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

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