बांकुड़ा : पत्नी की हत्या के दोषी पति को हुई उम्रकैद

कुल्हाड़ी से कर दी थी पत्नी की हत्या
बांकुड़ा. अपनी पत्नी पर संदेह के चलते उसकी कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप में जापहरी बाउरी नामक व्यक्ति को बांकुड़ा जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा की घोषणा जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को की. बांकुड़ा जिला न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि सालतोड़ा के बड़शाल गांव के जपहरि महतो 2006 में शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था. उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. 2021 में 24 सितंबर को उसने लकड़ी बीनने के नाम पर पत्नी को बुलाया और स्थानीय साधुडांगा में उसकी हत्या कर दी. बाद में जब वह खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर घर लौटा और लड़के-लड़कियों को काटने की कोशिश की तो गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया. बाद में सालतोड़ा थाने की पुलिस ने शव बरामद कर लिया और कुल्हाड़ी के साथ हत्यारे जपहरि बाउरी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनोज्योति भट्टाचार्य ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. मृत महिला के रिश्तेदार कार्तिक बाउरी ने कहा कि उन्हें हत्यारे के लिए फांसी की उम्मीद थी लेकिन जज ने उम्रकैद का आदेश दे दिया. फिर भी वह खुश हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




