आसनसोल. पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाइसेंस प्राप्त खानपान विक्रेताओं को नारंगी टैग वाले क्यूआर कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया है. इस पहल का उद्देश्य अवैध विक्रय पर रोक लगाना, स्वच्छता सुनिश्चित करना और यात्रियों को विश्वसनीय खानपान सेवाएं उपलब्ध कराना है. क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी जारी किये गये पहचान पत्र पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड अंकित होगा. इसे स्कैन कर विक्रेता का नाम, लाइसेंस धारक की स्थिति, आधार संख्या, पुलिस सत्यापन और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जैसी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी. केवल वही विक्रेता यात्रियों को सेवा देने के योग्य होंगे जिन्होंने पुलिस सत्यापन और स्वास्थ्य जांच में सफलता पायी है. ड्यूटी के दौरान विक्रेताओं के लिए नारंगी टैग वाला यह पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. यात्रियों को दी गयी सलाह : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे खानपान सामग्री केवल उन्हीं विक्रेताओं से खरीदें जिनके पास आधिकारिक क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र हो. यदि कोई अनधिकृत विक्रेता सामान बेचता हुआ मिले तो उसकी सूचना तत्काल रेलवे अधिकारियों को दी जाये. इस कदम से खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर स्वच्छता और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित होगा.
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