हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया निर्माणाधीन वाणिज्यिक कोर्ट का निरीक्षण
Updated at : 23 Jun 2019 1:53 AM (IST)
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न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय टीम का किया नेतृत्व मंत्री मलय थे साथ, संबंधित जानकारी ले दिया निर्देश खाली पड़ी जमीन पर कोर्ट कार्यालय बनाने का प्रस्ताव आसनसोल : जिले के वाणिज्यिक विवादों के निबटारे के उद्देश्य से कल्याणपुर हाउसिंग स्थित संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय के निकट राज्य सरकार के निर्माणाधीन वाणिज्यिक कोर्ट का मुआयना कलकत्ता […]
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न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय टीम का किया नेतृत्व
मंत्री मलय थे साथ, संबंधित जानकारी ले दिया निर्देश
खाली पड़ी जमीन पर कोर्ट कार्यालय बनाने का प्रस्ताव
आसनसोल : जिले के वाणिज्यिक विवादों के निबटारे के उद्देश्य से कल्याणपुर हाउसिंग स्थित संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय के निकट राज्य सरकार के निर्माणाधीन वाणिज्यिक कोर्ट का मुआयना कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बंदोपाध्याय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने शनिवार को किया.
टीम के सदस्यों ने केएसटीपी स्थित रिलायंस मार्केट के निकट खाली पड़ी सरकारी जमीन का भी मुआयना किया और वहां बनाये जाने वाले कोर्ट के कार्यालय के बारे में विचार विमर्श किया. राज्य के श्रम, विधि व कानून मंत्री मलय घटक, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश आईबी मुखर्जी तथा न्यायाधीश सौमेन सेन, जिलाशासक शशांक सेठी, अतिरिक्त जिलाशासक आरिंदम रॉय, सदर महकमाशासक पिनाकी रंजन प्रधान आदि उपस्थित थे.
मुख्य न्यायाधीश श्री बंदोपाध्याय ने वाणिज्यिक कोर्ट निर्माण के संबंध में अधिकारियों से पूछताछ की और जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्माणाधीन कमर्शियल कोर्ट भवन परिसर में विभिन्न अधिकारियों के बैठने के कक्ष, फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पेयजल की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया. मंत्री श्री घटक ने कहा कि जिले के कमर्शियल विवाद संबंधित सभी मामलों का निबटारा यहीं कमर्शियल कोर्ट में किया जायेगा. इससे याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए पहले की तरह बर्दवान नहीं जाना पडेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आसनसोल में पश्चिम बर्दवान जिला बनाये जाने के बाद से नागरिकों को जिले की समस्त सुविधाएं व परिसेवाएं यहीं मुहैया कराये जाने का प्रयास जारी है. केएसटीपी रिलांयस मार्केट के निकट राज्य सरकार के खाली पड़ी जमीन पर भी कार्यालय निर्माण कार्य जल्द ही किया जायेगा.
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