पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

Updated at : 24 Aug 2018 12:45 AM (IST)
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पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

नयी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 34 प्रतिशत सीट पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगी. सीजेआइ दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनायेगी. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था […]

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नयी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 34 प्रतिशत सीट पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगी. सीजेआइ दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनायेगी. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि जब 16000 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हुआ तो क्या आयोग ने ये जांच की कि क्या लोगों को नामांकन भरने से रोका गया? ऐसा करना आपका कर्त्तव्य है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपका संवैधानिक दायित्व है.
आयोग ने कहा था कि हमारे पास जो भी शिकायतें आयीं, हमने उस पर कार्रवाई की हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने कहा था कि 33 फीसदी सीटों पर निर्विरोध चुनाव असामान्य नहीं है. यूपी में 57 फीसदी और हरियाणा में 51 फीसदी पंचायत सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये थे.
राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यूपी और हरियाणा में 50 फीसदी से ज्यादा सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं. बंगाल में हमने अपने पास आई शिकायतों पर कार्रवाई की. पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा, माकपा, कांग्रेस की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि कोई उम्मीदवार डर या दिक्कत का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचा. पार्टियां राजनीति कर रही हैं.उनकी याचिका के चलते राज्य में ग्राम सभाओं का गठन रुका हुआ है.
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