आसनसोल : दुष्कर्म मामले में पोक्सो एक्ट में महिला थाने में प्राथमिकी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Aug 2018 11:49 PM
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आसनसोल : आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रामकिशुनडंगाल निवासी तीन वर्षीया बच्ची के साथ शुक्रवार को हुए दुष्कर्म के संबंध में पीडिता के अभिभावक ने शिवलाल डंगाल निवासी मनोज रजक के खिलाफ शनिवार को आसनसोल महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. भाजपा लीगल सेल के पियूषकांति गोस्वामी, रविंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा मंडल एक के अध्यक्ष बापी […]
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आसनसोल : आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रामकिशुनडंगाल निवासी तीन वर्षीया बच्ची के साथ शुक्रवार को हुए दुष्कर्म के संबंध में पीडिता के अभिभावक ने शिवलाल डंगाल निवासी मनोज रजक के खिलाफ शनिवार को आसनसोल महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.
भाजपा लीगल सेल के पियूषकांति गोस्वामी, रविंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा मंडल एक के अध्यक्ष बापी साहा, किशोर कुशवाहा, अखिलेश सिंह, ओमप्रकाश प्रसाद, शुभ्र गांगूली, आरएन मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा मंडल एक की अध्यक्ष प्रतिमा कुश्वाहा, मुन्नी सिंह, रेखा भट्टाचार्या आदि उपस्थित थे.
मंडल अध्यक्ष श्री साहा ने कहा कि आरोपी ने तीन वर्षीय मासूम बच्ची को खेलाने के बहाने घर ले जाकर गलत काम किया है. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद बच्ची की मेडिकल जांच करायी गयी.
सभी ने आरोपी की कड़ी सजा की मांग की. थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के दौरान थाने के डयूटी ऑफिसर के हिंदी में लिखी प्राथमिकी स्वीकार करने से इंकार कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस में विवाद हो गया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंदी में प्राथमिकी दिये जाने से उन्हें समझने में परेशानी होगी इसलिए अंग्रेजी या बांग्ला में प्राथमिकी लिख कर दी जाये.
बाद में स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए हिंदी में लिखी शिकायत के साथ बांग्ला में भी शिकायत की कॉपी संलग्न कर जमा करायी गयी. पुलिस ने आइपीसी की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को रविवार को आसनसोल महकमा कोर्ट के पोक्सो कोर्ट में पेश किया जायेगा. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता तथा उसकी मां का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जायेगा.
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