बर्दवान में भूमि मालिकों को मिली क्षतिपूर्ति राशि
Updated at : 24 Jul 2018 12:25 AM (IST)
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बर्दवान : बर्दवान शहर के आलिशा मौजा मे बस और ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन के मालिकों को कोर्ट के आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति राशि भूमि मालिकों को दी गई. अदालत मे चेक अधिवक्ता के माध्यम से भूमि मालिकों को सौंपा.जमीन मालिकों के पक्ष के अधिवक्तआएं ओमिय चौधरी और ब्रजबिनोद कोनार के […]
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बर्दवान : बर्दवान शहर के आलिशा मौजा मे बस और ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन के मालिकों को कोर्ट के आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति राशि भूमि मालिकों को दी गई. अदालत मे चेक अधिवक्ता के माध्यम से भूमि मालिकों को सौंपा.जमीन मालिकों के पक्ष के अधिवक्तआएं ओमिय चौधरी और ब्रजबिनोद कोनार के मुताबिक सरकार ने अदालत मे चेक पेश किया. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जमीन मालिकों को मूल्य मिला.
तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने बस और ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए आलिशा मौजा में जमीन अधिग्रहित की थी. सरकार ने प्रति एकड़ 14,68, 220 रुपए मूल्य निर्धारण किया. बर्दवान नगर मे टाउलहाल मुहल्ले के निवासी रथींद्रनाथ भट्टाचार्य का 1.17 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है. उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य लेने से इंकार किया तथा बर्दवान जिला अदालत में मामला दर्ज किया.
इसके तहत जमीन मालिक ने बर्धित मूल्य की मांग की. अदालत ने प्रति एकड़ 33 लाख रुपये की राशि निर्धारित की. बढ़ी कीमत न मिलने पर जमीन मालिक ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने जमीन मालिक को जमीन का मूल्य और मुआवजा के जरिए 80 लाख रूपए मिटाने का आदेश दिया.
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