कुमारपुर निवासी शुद्धदेव रविदास ने वर्ष 2015 में की थी शिकायत

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पुलिस अधिकारी संजय चक्रवर्ती, अनन्या दे हैं प्रताड़ित करने के आरोपी रंगदारी न देने पर आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में जेल भेजने का है आरोप आसनसोल : कुमारपुर निवासी शुद्धदेव रविदास द्वारा 11 मई, 2015 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से तत्कालीन आसनसोल साउथ थाना के प्रभारी संजय चक्र बर्ती और आसनसोल साउथ पुलिस […]

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पुलिस अधिकारी संजय चक्रवर्ती, अनन्या दे हैं प्रताड़ित करने के आरोपी

रंगदारी न देने पर आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में जेल भेजने का है आरोप
आसनसोल : कुमारपुर निवासी शुद्धदेव रविदास द्वारा 11 मई, 2015 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से तत्कालीन आसनसोल साउथ थाना के प्रभारी संजय चक्र बर्ती और आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट की प्रभारी अनन्या दे को आरोपी बनाकर जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने तथा झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की शिकायत पर आयोग ने पुलिस आयुक्त और जिलाशासक को आगामी 13 फरवरी को दिल्ली में बुलाया है. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा और जिलाशासक ने श्री रविदास को अपने-अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की. पुलिस आयुक्त ने यह लिखित भी लिया कि वर्तमान में पुलिस विभाग से उन्हें कोई धमकी तो नहीं मिल रही है. श्री रविदास ने लिखित दिया कि फिलहाल पुलिस से उन्हें कोई शिकायत नहीं है .
क्या है मामला
श्री रविदास ने 15 मई, 2015 को रास्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली को शिकायत भेजी थी कि उनके व्यवसायी भाई को आसनसोल साउथ थाना में बुलाकर बिना वजह धमकी दी गयी. इसकी शिकायत नौ जनवरी, 2015 को पुलिस आयुक्त से करने के बाद थाना प्रभारी और आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट की प्रभारी ने उनके यहां आकर जमीन पर चल रहे कार्य को बंद करा दिया. जातिसूचक अपशब्दों का उपयोग किया. उसके उपरांत उनसे रंगदारी में बड़ी राशि कीमांग की गयी.
उनकी बात न मानने पर आठ अप्रैल, 2015 को आसनसोल साउथ थाना कांड संख्या 123/15 झूठा मामला दर्ज कर आईपीसी की धारा 341/323/325/326/307/506/34 और 25/27 आर्म्स एक्ट में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया. शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया. आयोग ने जांच आरंभ किया.
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